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Thursday 23 August 2018

tax department exempted angel investors from income tax on their investments in start ups | ऐंजल इन्‍वेटर को मिलेगी स्‍टार्ट अप में निवेश पर टैक्‍स छूट, नोटिफिकेशन जारी

tax department exempted angel investors from income tax on their investments in start ups | ऐंजल इन्‍वेटर को मिलेगी स्‍टार्ट अप में निवेश पर टैक्‍स छूट, नोटिफिकेशन जारी

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इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने स्‍टार्ट अप में निवेश करने वाले ऐंजल निवेशकों को भारी राहत का ऐलान किया है।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने स्‍टार्ट अप में निवेश करने वाले ऐंजल निवेशकों को भारी राहत का ऐलान किया है। विभाग ने कहा है कि 11 अप्रैल 2018 के बाद से स्‍टार्ट अप में निवेश करने वाले ऐंजल इन्‍वेस्‍टर को टैक्‍स छूट मिलेगी। हालांकि यह   टैक्‍स छूट कुछ शर्तों के साथ मिलेगी। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने 24 मई को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। 



DIPP ने तय किए नियम
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने इसके लिए इस टैक्‍स छूट के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। इसमें किसी भी स्‍टार्ट अप में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के रूप में निवेश 10 करोड़ रुपए से ज्‍यादा नहीं होना चाहिए। 
मर्चेंड बैंकर से शेयर की फेयर वैल्‍यू तय करानी चाहिए
स्‍टार्ट अप में निवेश करने के इच्‍छुक ऐंजल इन्‍वेस्‍टर्स को तय क्राइट एरिया को पूरा करना चाहिए। वहीं स्‍टार्ट अप को मर्चेंट बैंकर से शेयर की फेयर मार्केट वैल्‍यू तय कराने के लिए रिपोर्ट तैयार कराना चाहिए। फेयर मार्केट वैल्‍यू तय करने वक्‍त इनकम टैक्‍स विभाग के नियमों को ध्‍यान में रखना चाहिए। 

ये है नाटिफिकेशन 
इनकम टैक्‍स विभाग की तरफ से जारी 24 मई के नोटिफिकेशन के अनुसार इसके बाद जून 2016 का नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा। उसके अनुसार इसे पीछे से 11 अप्रैल 2018 से लागू माना जाएगा। इसके अनुसार शेयर की फेयर वैल्‍यू तय करने के लिए मर्चेंट बैंकर की तैनाती करनी होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है पुराने नोटिफिकेशन से ‘अकाउंटेंट’ शब्‍द को मिटा दिया गया है। 

अच्‍छी है पहल 
नानगिया एंड कंपनी के अमित अग्रवाल के अनुसार इस नोटिफिकेशन से साफ है कि उन स्‍टार्ट अप में निवेश करने पर ऐंजल टैक्‍स नहीं लगेगा जिनकी शेयर वैल्‍यू मर्चेंट बैंकर तय करेंगे। उन्‍होंने कहा कि यह नोटिफिकेशन स्‍वागत योग्‍य है।
मर्चेंड बैंकर से शेयर की फेयर वैल्‍यू तय करानी चाहिए


DIPP ने तय किए नियम

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