d
रिफंड के लिए आईटीआर फाइल करना है जरूरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिफंड का पेमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद 10 से 12 दिन में कर रहा है। पहले इनकम टैक्स रिफंड पेमेंट में औसतन 2 से 3 माह का समय लगता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिफंड पेमेंट की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इससे ऐसे लोग जिनका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस कटा है उनको आईटीआर फाइल करने पर 10 से 12 दिन में पेमेंट मिल रहा है।
10 से 12 दिन में मिल रहा है रिफंड
सीए अतुल गर्ग ने moneybhaskar.com को बताया कि जिसका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो गया है और ई वेरीफाई हो गया है। ऐसे लोगों का रिफंड 10 से 12 दिन में आ गया है। आम टैक्सपेयर के लिए यह राहत की बात है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को रिफंड के लिए 2 से 3 माह तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
रिफंड के लिए आईटीआर फाइल करना है जरूरी
अगर आप का ज्यादा टैक्स कट गया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं।
आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है 31 अगस्त
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 अगस्त है। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब भी आपके लिए मौका है। अगर आपने समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए तक पेनल्टी देनी होगी। आप पेनल्टी जमा किए बिना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
No comments:
Post a Comment