d
वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की बैठक में आज घर खरीदारों को बड़ी राहत दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि जीएसटी काउंसिल ने रियल एस्टेट पर लगने वाली जीएसटी दरों में कटौती पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके तहत अब 45 लाख तक के अफोर्डेबल मकान पर 1 फीसदी लगाने का लगेगा, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन मकान और फ्लैट पर 5 फीसदी की जीएसटी दर लगाई जाएगी।
1 अप्रैल से लागू नई दरें
सीएनबीसी आवाज के मुताबिक RBI के प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग नियमों के हिसाब से 45 लाख रुपये तक के घर अफोर्डेबल माने जाएंगे। जीएस की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। GST काउंसिल ने रियल एस्टेट पर GST की दरें घटाने का फैसला किया | जीएसटी की घटी हुई दरें पुराने मकानों की बची हुई किश्तों पर भी लागू होगी ।
इन मकानों को माना जाएगा अफोर्डेबल
जेटली ने कहा कि हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए दो परिभाषा तय की हैं। इसमें से एक कारपेट एरिया के हिसाब से होगी, जबकि दूसरी कीमत के आधार पर तय की जाएगी। मेट्रो शहर में 60 स्क्वॉयर मीटर और 45 लाख रुपए कीमत वाले मकानों को अफोर्डेबल मकान माना जाएगा। वही नॉन मेट्रो शहर में 90 स्क्वॉयर मीटर कारपेट एरिया और 45 लाख रुपए कीमत वाले मकानों को अफोर्डेबल मकान माना जाएगा।
Play the best online casino site for real money - LuckyClub
ReplyDeleteDiscover the best casino sites for real money in the luckyclub US! We have over 150 gaming sites with the best odds, best bonuses, and most welcome offers.